होटल में संबंध बनाते समय पुलिस आकर आपको परेशान नहीं कर सकती !

होटल में संबंध बनाते समय पकड़े जाने पर आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है !


क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अनुसार हर व्यक्ति को अपने हिसाब से जिंदगी जीने और सम्बन्ध बनाने का अधिकार देता है। बस ध्यान रहे आपकी उम्र 18 वर्ष के कम या आप या आपकी पार्टनर नाबालिक न हो।

Hotel Association India के मुताबिक ऐसा कोई कानून नहीं है जो लोगों को होटल में कमरा बुक करने से रोके या अपने जरूरत के लिए कमरा लेने से मना किया जाए।

और साथ ही दो कपल मेल और फीमेल आपस में संबंध बना सकते है बशर्ते वो जगह पब्लिक प्लेस नहीं होना चाहिए लेकिन होटल रूम पब्लिक प्लेस नहीं होता वह पर्सनल जगह होता है इसलिए होटल रूम में आप अगर संबंध बना रहे है तो यह कोई जुर्म नहीं है।

अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार हारता है या आपको डराता या धमकाता है तो आप उसका वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करके उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते है।

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