शारीरिक संबंध बनाकर शादी से इनकार किया? अब हो सकती है 10 साल तक की जेल – जानिए BNS की नई धारा 69 क्या कहती है!
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महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा नया कानून |
BNS की धारा 69 के अनुसार अगर कोई पुरुष महिला की सहमति को धोखे से प्राप्त कर शारीरिक संबंध बनाता है और फिर उससे शादी नहीं करता, तो उसे 10 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
क्या है BNS की धारा 69?
नई दंड संहिता यानी भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 कहती है:
"अगर कोई पुरुष किसी महिला की सहमति को धोखे, लालच, या शादी के वादे पर प्राप्त करता है और फिर उसके साथ यौन संबंध बनाता है, तो यह बलात्कार की श्रेणी में आएगा।"
इसका मतलब यह है कि यदि महिला यह सोचकर संबंध बनाती है कि आप उससे शादी करेंगे, और बाद में आप शादी से मना कर देते हैं – तो यह आपराधिक कृत्य माना जाएगा।
क्या हो सकती है सजा?
जेल की सजा: अधिकतम 10 साल तक की कैद हो सकती है।
जुर्माना: कोर्ट द्वारा उचित जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
FIR होते ही गिरफ्तारी: यदि महिला FIR दर्ज कराती है, तो पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकती है।
ज़मानत मुश्किल: ऐसे मामलों में आरोपी को ज़मानत मिलना मुश्किल हो सकता है।
महिलाओं के लिए सशक्त कानून
BNS की यह धारा खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए बनाई गई है। पहले ऐसे मामलों में अपराध साबित करना मुश्किल होता था, लेकिन अब यह साफ कर दिया गया है कि सहमति अगर धोखे से ली गई हो, तो वह वैध नहीं मानी जाएगी।
महिलाओं को घबराने की ज़रूरत नहीं
इस कानून के जरिए अब महिलाएं खुलकर सामने आ सकती हैं। अगर किसी पुरुष ने शादी का झांसा देकर आपके साथ संबंध बनाए हैं और अब शादी से इनकार कर रहा है, तो आप बेझिझक FIR दर्ज करवा सकती हैं। कानून पूरी तरह आपके साथ है।
कैसे करें शिकायत?
1. नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाएं या
2. महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पर कॉल करें।
3. FIR दर्ज कराएं और सबूत जैसे चैट, कॉल रिकॉर्डिंग या गवाह सामने रखें।
समाज में महिलाओं को लंबे समय से धोखा देकर छोड़ा जाता रहा है, लेकिन अब समय बदल गया है। BNS की नई धारा 69 महिलाओं को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभा रही है। अगर कोई पुरुष सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी महिला की भावनाओं से खेलता है, तो अब उसे कानूनी सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी।
महिलाएं अब चुप न रहें – बोलें, शिकायत करें और अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करें।
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